न्यायालय ने एक दोषी को सुनाई सजा


कैराना। न्यायालय ने मारपीट व आर्थिक नुकसान पहुंचाने के मामले में एक दोषी को सजा सुनाई है।
   वर्ष 2007 में कैराना कोतवाली पर मंसाद पुत्र महबूब निवासी मोहल्ला काजीवाडा शामली के विरूद्ध मारपीट व आर्थिक नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह मामला कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में विचाराधीन चल रहा था। पुलिस अधीक्षक शामली अभिषेक ने बताया कि मंगलवार को न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दस दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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