हाईकोर्ट से सपा विधायक नाहिद हसन को अभी जमानत नहीं

कैराना। चित्रकूट जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से अभी जमानत नहीं मिल सकी है। सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख नियत की गई है।
     गत वर्ष फरवरी 2021 में कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन व उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जनवरी 2022 में मामले में वांछित होने के चलते पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया गया था। विधायक की जमानत अर्जी स्थानीय कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट की शरण ली गई। 
   उधर, मुजफ्फरनगर जेल से ​पिछले दिनों विधायक नाहिद हसन को चित्रकूट जेल स्थानांतरित कर दिया गया था। बृहस्पतिवार को विधायक की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन, अभी उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है। हाईकोर्ट में सुनाई के लिए 11 नवंबर की तिथि नियत की गई है।