नगर पालिका में ही शामिल रहेगी ग्राम पंचायत आर्यपुरी
👉 आर्यपुरी ग्राम प्रधान आसमा ने हाई कोर्ट में डाली थी याचिका, सोमवार को हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, केवल नाहिद कालौनी की ही प्रधान रहेगी आसमा

कैराना। नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार के बाद नगर पालिका परिषद कैराना में शामिल हुई आर्यपुरी ग्राम पंचायत की प्रधान ने सीमा विस्तार के विरूद्ध हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। सोमवार को हाई कोर्ट ने आर्यपुरी को नगर पालिका परिषद कैराना में शामिल रखते हुए अपना फैसला सुनाया।
      नगर पालिका के सीमा विस्तार के बाद आर्यपुरी को नगर पालिका परिषद कैराना में शामिल कर लिया था। जिसके चलते आर्यपुरी व उसके मजरे बदलूगढ व इस्लामनगर भी पालिका में शामिल हो गये थे। वही आर्यपुरी की ग्राम प्रधान आसमा ने हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। सोमवार को ग्राम प्रधान आसमा की रिट पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि आर्यपुरी देहात व उसके मजरे बदलूगढ व इस्लाम नगर नगर पालिका में ही शामिल रहेगें। फैसले में कहा गया कि नगर पालिका की सीमा से बाहर नाहिद कालौनी में ही ग्राम प्रधान अपनी प्रधानी कर सकती है।
   उधर, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी इन्द्रपाल सिंह ने बताया कि पालिका सीमा विस्तार के विरूद्ध आर्यपुरी ग्राम प्रधान आसमा की याचिका पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि आर्यपुरी देहात व बदलूगढ तथा इस्लाम नगर नगर पालिका में ही शामिल रहेगें। ग्राम प्रधान आर्यपुरी देहात के बचे हुए आंशिक हिस्से नाहिद कालौनी में अपनी प्रधानी कर सकती है।