न्यायालय ने सुनाई कारावास व अर्थदंड की सजा
कैराना। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते पुलिस द्वारा अवैध शराब व अवैध हथियार रखने के मामले में एक अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
           मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में अभियुक्त विनोद पुत्र सोमदत्त शर्मा निवासी ग्राम भाज्जू थाना बाबरी के विरुद्ध मु0अ0सं0 85/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम व मु0अ0सं0 86/19 धारा 4/25 A ACT थाना बाबरी पर पंजीकृत किये गये थे। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध शराब एवं अवैध चाकू बरामद हुआ था। उक्त मुकदमों में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप-पत्र  न्यायालय में प्रेषित किया गया था। 
     उक्त मुकदमों में अभियुक्त को सजा कराने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था । 
     सोमवार को न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त विनोद को धारा 60 आबकारी अधिनियम में जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं पांच सौ रूपये के अर्थदंड तथा धारा  4/25 A ACT में जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।