न्यायालय ने गैंगस्टर को सुनाई 6 वर्ष के कारावास की सजा
कैराना (शामली)। न्यायालय ने गैंगस्टर के मामले में एक अभियुक्त को सुनाई 06 वर्ष के कारावास की सजा एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
     मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में अभियुक्त महताब पुत्र मुस्तफा निवासी मौहल्ला रेती थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के मामले में थाना थानाभवन पर मु.अ.सं. 412/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में थाना थाना भवन पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध कैराना स्थित सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में थानाभवन पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे। 
     सोमवार को कैराना स्थित न्यायालय एड़ीजे/एफटीसी शामली द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्त महताब उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 06 वर्ष का साधारण कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।  
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