न्यायालय ने दो अभियुक्तों को सुनाई सजा
कैराना (शामली)। न्यायालय ने दो अभियुक्तों को सुनाई कारावास की सजा एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया।
         वर्ष 1994 में अभियुक्तगण शमशेर पुत्र नूरा व अख्तर पुत्र मुंशी निवासीगण भड़ी मुस्तफाबाद थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु.अ.सं. 51/1994 धारा 147/379/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। शुक्रवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेजेडी शामली द्वारा अभियुक्तगण को उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी गयी अवधि व धारा 147 भादवि में 100-100 रुपये, धारा 323 भादवि में 100-100 रुपये, धारा 379 भादवि में 500-500 रुपये, धारा 504 भादवि में 100-100 रुपये व धारा 506 भादवि में 200-200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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