कैराना (शामली)। न्यायालय द्वारा गौवध अधिनियम के दो अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्तगण को सुनाई कारावास की सजा एवं 7 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
केस नंबर 1.. वर्ष 1999 में अभियुक्त बाबू पुत्र अख्तर निवासी मौहल्ला शेखजादगान थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 105/1999 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। सोमवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 2 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर 2.. वर्ष 2004 में अभियुक्त मतलूब पुत्र सलीमूदीन निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 90/2004 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। सोमवार को कैराना स्थित न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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