कैराना। बार एसोसिएशन कैराना ने अनरजिस्टर्ड व सी ओ पी नंबर न होने वाले अधिवक्ताओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये है।
बृहस्पतिवार को बार एसोसिएशन कैराना ने ऐसे सज्जनो जिन्होंने एलएलबी पास की है और उन्होंने अपना पंजीकरण बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में नहीं कराया है वह न्यायालयों की कार्यवाही में भाग लेने के पात्र नहीं है ।तथा वह अधिवक्ता ड्रेस,कोट,बैंड पहनने के भी पात्र नही हैं।
उक्त के अलावा ऐसे अधिवक्ता जिनके पास c.o.p. नंबर नहीं है वह न्यायालय में किसी भी बहस आदि में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।
- उधर,बार एसोसिएशन कैराना के अध्यक्ष राम कुमार वशिष्ठ व महासचिव चौधरी नसीम अहमद ने बताया कि यदि ऐसे सज्जन या अधिवक्ता के विरुद्ध न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही अमल में लाई जाती है तो बार एसोसिएशन कैराना का कोई भी पदाधिकारी उनकी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करेगा।