किशोरी के साथ दुराचार के बाल अपचारी को 10 वर्ष का कारावास
- 40 हजारों रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। जिसमें से आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी कैराना। किशोरी के साथ दुराचार करने के बाल अपचारी को अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) ने 10 वर्ष के कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि 13 मई 2021 की रात्रि 11 बजे झिंझाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीया किशोरी घर से बाहर सरकारी शौचालय पर गई थी। इसी दौरान जाबिर निवासी चौसाना ने किशोरी को बुरी नियत से दबोच लिया और उसके साथ दुराचार किया। किशोरी द्वारा शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुचे तो आरोपी मौके से फरार हो गया। घटनाा के संबंध में अगले दिन पीड़िता के पिता ने झिंझाना थाने पर आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं मेें नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी जाबिर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था जहा से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। विवेचक द्वारा आरोपी युवक के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मुकदमें की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 17 वर्षीय बताया। अभियोजन पक्ष की और से 8 गवाह पेश किए गये। बृहस्पतिवार को दोनो पक्षो के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियो का अवलोकन करने के बाद कैराना स्थित अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर बाल अपचारी जाबिर निवासी चौसाना को 10 वर्ष के कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड की आधी धनराशी पीडिता को दी जायेगी। अर्थदण्ड अदा नही करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।