न्यायालय ने गोवंश हत्या मामले में तीन सगे भाइयों समेत पांच दोषियों को सुनाई 7-7 वर्ष के कारावास की सजा
कैराना। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते गौ हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों सहित पांच अभियुक्तगणों को न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई 7-7 वर्ष के कारावास की सजा एवं दस-दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
वर्ष 2016 में अभियुक्तगण साजिद पुत्र अब्दुल हमीद अंसारी, ताबिश, जावेद व शोएब पुत्रगण कय्यूम निवासीगण मौहल्ला अफगानान कैैराना तथा कामिल पुत्र निन्ना निवासी मौहल्ला अफगानान कैैैराना के विरूद्ध मु0अ0सं0 66/16 धारा 279, 427, 307, 149 भादवि व 3/5क/8 गौवध निवारण अधिनियम व पशुक्रूरता अधिनियम में थाना कोतवाली कैराना पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में कैैैराना पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। 
     पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में कैराना पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये।
       शनिवार को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैराना, शामली द्वारा धारा 279,427,307,149 भादवि में अभियुक्तगणों को दोषमुक्त किया गया है। तथा धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधिनियम व पशुक्रूरता अधिनियम में दोषी पाते हुए 7-7 वर्ष के कारावास की सजा व 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त पशुक्रूरता अधि0 धारा 11 (घ) में 50-50/- के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।