नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सुनाई 10 वर्ष के कारावास की सजा

- न्यायालय ने दुष्कर्मी को 12 हजार रूपये के अर्थदंड से भी किया दंडित

कैराना। न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को सुनाई 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया।
    जानकारी के अनुसार गत वर्ष 2022 में थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त विक्रम पुत्र नरेश निवासी ग्राम नजरपुर शाकुम्बरी रोड़ सहारनपुर द्वारा नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना थानाभवन पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया।
       बृहस्पतिवार को न्यायालय एडीजे-स्पेशल पोक्सो कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त विक्रम उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि (अपहरण करने) में 05 वर्ष का कारावास व 2 हजार रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है । धारा 376(3) भादवि (दुष्कर्म करने) में 10 वर्ष के कारावास की सजा व 5 हजार रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 04 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।         धारा ¾(2) पोक्सो अधिनियम में 10 वर्ष के कारावास की सजा व 5 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 04 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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