मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में अभियुक्तगण मौ0 अतीक पुत्र मौ0 शफीक निवासी मौहल्ला कलन्दर शाह शामली तथा आसिफ बेग पुत्र मुस्तफा बेग निवासी मौहल्ला खैल थाना कांधला जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 130/2015 धारा 174 रेलवे एक्ट में थाना आरपीएफ जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तगणो के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया था।
रेलवे एक्ट मे दो अभियुक्तो को किया अर्थदंड से दंडित