रेलवे एक्ट मे दो अभियुक्तो को किया अर्थदंड से दंडित

कैराना। न्यायालय ने रेलवे एक्ट में दो अभियुक्तगणो को अर्थदंड से दंडित किया।
       मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में अभियुक्तगण मौ0 अतीक पुत्र मौ0 शफीक निवासी मौहल्ला कलन्दर शाह शामली तथा आसिफ बेग पुत्र मुस्तफा बेग निवासी मौहल्ला खैल थाना कांधला जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 130/2015 धारा 174 रेलवे एक्ट में थाना आरपीएफ जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तगणो के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया था। 
      शुक्रवार को कैराना स्थित न्यायालय MP/MLA कोर्ट शामली द्वारा मौ0 अतीक व आसिफ बेग उपरोक्त को धारा 174 रेलवे एक्ट के अपराध में एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।