बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में सुनाया 7 वर्ष का कारावास
👉 न्यायालय ने दोषी को 20 हजार रुपये से भी किया दंडित
कैराना (शामली)। प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में ऑपरेशन कन्विक्शन के अभियान के अन्तर्गत, अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सुनाई 07 वर्ष के कारावास की सजा एवं 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार 23 अगस्त 2021 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त गौरव पुत्र किरणपाल अपने साथी संजू के साथ नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 368/21 धारा 363/376(3) भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियुक्त गौरव को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध समस्त साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। मंगलवार को कैराना स्थित न्यायालय एडीजी स्पेशल पोक्सो कोर्ट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 363 भादवि में 07 वर्ष के कारावास सजा व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा व पोक्सो अधिनिमय में 07 वर्ष के कारावास सजा व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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