कैराना (शामली)। न्यायालयों ने चार अलग—अलग मामलों में छह दोषियों को सजा सुनाई है।
वर्ष 2023 में थानाभवन थाने पर जाहिद निवासी गांव मसावी व टिंकू निवासी मोहल्ला शाह विलायत के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत अलग—अलग मुकदमा मुकदमे दर्ज हुए थे। मामले में शुक्रवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोनों दोषियों को 100-100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
उक्त के अलावा वर्ष 2016 में कैराना कोतवाली पर सुरेंद्र निवासी गांव तितरवाड़ा के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, 2003 में थाना झिंझाना पर सतपाल, सुनील व कंवरपाल निवासीगण हथछौया के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिन्हें अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कुल 1200 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
________________________________________