निःशुल्क विधिक सहायता से याकूब दोषमुक्त

कैराना (शामली)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क विधिक सहायता से लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम शामली द्वारा विगत 15 महीने से जेल में निरुद्ध बंदी याकूब को दोषमुक्त कराया गया।
       गत वर्ष 17 मई को जनपद शामली के थाना बाबरी पुलिस द्वारा अभियुक्त याकूब पुत्र महबूब के कब्जे से एक अदद तमंचा बरामद कर अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम में जेल भेजा गया था। अभियुक्त जनपद रामपुर का रहने वाला था जो बेहद गरीब और  जिसका कोई पैरोकार न होने के कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद शामली द्वारा उसे निःशुल्क अधिवक्ता के रूप में तरुण मित्तल एडवोकेट को अभियुक्त की पैरवी करने हेतु नियुक्त किया गया था। सभी गवाहों के बयान दर्ज कर बुधवार को अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया। दोषमुक्त होते ही अभियुक्त की आंखों में आसू आ गए और उसने न्यायालय और निःशुल्क अधिवक्ता का हृदय से आभार व्यक्त किया।
...................+++++++++++++=============

Comments