हाईकोर्ट से सपा विधायक को मिली जमानत

 

- 24 जनवरी को धोखाधड़ी के आरोप में भेजा गया था जेल

 

-​ विधायक को ​जमानत मिलने पर उनके समर्थकों में खुशी का माहौल

 

कैराना। धोखाधड़ी के आरोप में जेल भेजे से सपा विधायक नाहिद हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 19 दिन बाद जमानत मिल गई है। विधायक को जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल बना हुआ है।

   जनवरी 2018 में कैराना निवासी मोहम्मद अली ने समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन समेत अन्य लोगों के खिलाफ जमीन की खरीद-फरोख्त में करीब 74 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। गत 24 जनवरी 2019 को एफटीसी कोर्ट ने विधायक की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे। बीते शुक्रवार को इसके बाद विधायक की कोर्ट में वीडियो कॉन्फेसिंग के जरिए पेशी हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने विधायक की 24 फरवरी तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। वहीं,​ विधायक के अधिवक्ता की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई थी। विधायक के पैरोकार नसीम अहमद एडवोकेट व प्रतिनिधि राशिद अली ने बताया कि हाईकोर्ट में बुधवार को विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने विधायक की जमानत मंजूर की है। विधायक के प्रतिनिधि राशिद अली चौहान ने बताया कि विधायक की दो-तीन दिन में जेल से रिहाई हो जाएगी। उन्होंने कहा कि विधायक पर धोखाधड़ी का यह मामला झूठा था। ​यह न्याय की जीत हुई है। 

    उधर, विधायक समर्थक खलील फरीदी के मोहल्ला खैलकलां स्थित आवास पर एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया।