शामली । जसजीत कौर जिला मजिस्ट्रेट शामली द्वारा बताया गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं महामारी अधिनियम 1897(अधिनियम स०- 3सन1897) तथा उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 548/पांच-5/2020 दिनांक 14-03-2020के प्रस्तर12(बारह) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जिले में स्थित सभी खुदरा किराना विक्रेता दूध के विक्रेता/डेयरी वाले सब्जी/फल के खुदरा विक्रेता एवं औषधि के खुदरा विक्रेताओं को आदेशित किया जाता है। कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर खाद्य सामग्री दूध सब्जी फल एवं औषधि के होम डिलीवरी हेतु मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर प्रदर्शित करें तथा उपभोक्ताओं की मांग पर जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित रेट लिस्ट के अनुसार अथवा पैकेज आइटम की दशा में एम०आर०पी० खाद्य सामग्री एवं औषधि की होम डिलीवरी सुनिश्चित करें।
इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि आदेशों की अवहेलना व निर्धारित कीमत से अधिक वसूली पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन वैधानिक कार्रवाई की जाएगी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।