शामली जनपद में संपूर्ण दिवसो में खुलेंगी प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 9:00 बजे तक स्टेशनरी की दुकाने





 

शामली। जनहित एवं छात्र हितों को दृष्टिगत रखते हुए स्टेशनरी की दुकानों को सम्पूर्ण दिवसों में खोलने के जिलाधिकारी ने आदेश पारित किए।

        शनिवार को जिलाधिकारी शामली जसजीत कौर ने बताया कि 18अप्रैल के अन्तर्गत स्टेशनरी की दुकानों को सप्ताह के तीन दिवसों क्रमशः सोमवार, बुद्धवार, शुक्रवार को प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी।

          उक्त आदेश को निरस्त करते हुए  तथा जनहित एवं छात्र हितों को दृष्टिगत रखते हुए स्टेशनरी की दुकानों को सम्पूर्ण दिवसों में प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है।           

      उन्होंने बताया कि स्टेशनरी की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, फेसमास्क एवं सेनिटाईजेशन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऐसा न पाये जाने पर संबंधित दुकान मालिक के विरूद्ध महामारी अधिनियम, राष्ट्रीय आपदा अधिनियम, 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता के प्राविधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभवी होगें।