चरस के साथ पकडे गये आरोपी को 1 साल 9 माह की सजा व ₹ 8 हजार का अर्थदंड
कैराना। 120 ग्राम मादक पदार्थ चरस के साथ पकडे गये आरोपी अमजद निवासी शामली द्वारा अदालत में अपना जुर्म स्वीकार करने पर अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुबोध सिंह ने एक साल 9 माह के कारावास व 8 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा नही करने पर 3 माह का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर व विशेष लोक अभियोजक प्रतिमा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 अगस्त 2020 को शामली कोतवाली में तैनात एसआई कवर पाल ने अमजद निवासी हरेन्द्र नगर शामली को 120 ग्राम मादक पदार्थ चरस के साथ गिरफ्तार किया था। शामली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया था जहा से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बाद में आरोपी जमानत पर बाहर आ गया था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। वही, सुनवाई के दौरान आरोपी अमजद ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कोर्ट से क्षमा याचना मांंगी थी। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुबोध सिंह ने आरोपी अमजद निवासी शामली को एक साल 9 माह के कारावास व 8 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा नही करने पर 3 माह का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा।
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