नाजायज चाकू रखने के आरोपी को 5 माह कारावास व ₹100 जुर्माने की सजा
कैराना। न्यायालय ने नाजायज चाकू रखने के मामले में दोष सिद्ध पाये जाने पर आरोपी को 5 माह के कारावास व ₹100 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली न्यायालय में कार्यरत सहायक अभियोजन अधिकारी अनु तोमर ने बताया कि गत वर्ष 11 दिसम्बर 2021 को कैराना पुलिस ने चैकिंग के दौरान गोविन्द पुत्र नरेश निवासी गांव आल्दी थाना कांधला को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी के पास से नाजायज चाकू बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध संबंधित धारा में नामजद मुकदमा दर्ज करके आरोपी गोविन्द का चालान करके कोर्ट में पेश कर दिया था जहा से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
वही, मुकदमें की सुनवाई के दौरान एसएसपी शामली सुकीर्ति माधव के निर्देश पर मार्निटरिंग सेल द्वारा समय पर गवाहो के बयान कराये गये। जिस पर शुक्रवार को दोनो पक्षो पक्षो की दलील सुनने व पत्रावलियो का अवलोकन करने के पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गोविन्द निवासी गांव आल्दी थाना कांधला को 5 माह के कारावास व ₹100 अर्थदण्ड की सजा सुनाई।