प्रधानमंत्री को ड्रामेबाज कहने वाले इमरान मसूद को सजा
👉  2019 में चुनावी सभा में भाषण देने पर दर्ज हुआ था आचार संहिता उल्लंघन का केस

👉  कैराना स्थित कोर्ट ने पांच हजार के अर्थदंड से किया दंडित

कैराना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ड्रामेबाज कहने वाले पश्चिमी यूपी के दिग्गज नेता इमरान मसूद को कोर्ट ने पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस बयान के बाद उनके विरुद्ध आदर्श आचार संहिता का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में कैराना स्थित कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
   28 मार्च 2019 को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के समर्थन में झिंझाना के मोहल्ला शेखा मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया था। उस समय पश्चिमी यूपी के कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व विधायक इमरान मसूद ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री को ड्रामेबाज कहा था, जिस पर झिंझाना थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। वर्तमान में इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के लिए राजनीति कर रहे हैं। उनके विरुद्ध दर्ज यह मामला कैराना स्थित एक कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। 
     एसपी शामली अभिषेक ने बताया कि बृहस्पतिवार को कोर्ट ने इमरान मसूद पुत्र रशीद मसूद निवासी थाना क्षेत्र कुतुबगढ़ जनपद सहारनपुर को इस मामले में दोषी करार दिया, जिसके बाद इमरान मसूद को पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।