न्यायालय से दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त

कैराना। न्यायालय ने एक दुष्कर्म के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।
      बताया गया है कि जनपद शामली के थानाभवन क्षेत्र के गांव भैसानी इस्लाम नगर निवासी एक महिला ने तालिब पुत्र साबिर निवासी गांव कुल्हेड़ी थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए 6 अगस्त 2021 को थाना थानाभवन पर संबंधित धाराओं में नामजद अभियोग पंजीकृत कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तथा मामले में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय आरोप-पत्र दाखिल किया था।
     सोमवार को आरोपी पक्ष के अधिवक्ता पारस कुमार कालखंडे व अजय मुखिया ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि उक्त मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शामली रेप एंड पोक्सो न्यायालय में विचाराधीन था। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष 5 गवाह पेश किए गए थे। विद्वान न्यायाधीश श्रीमती रेशम चौधरी ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी तालिब निवासी कुल्हेड़ी थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर को दोषमुक्त करार दिया।