विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से मिली जमानत

- गैंगस्टर के मामले में चित्रकूट जेल में थे बंद, जमानत मिलने पर समर्थकों में खुशी की लहर
कैराना। गैंगस्टर एक्ट के मामले में चित्रकूट जेल में बंद कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को करीब साढ़े दस माह बाद बुधवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।
     गत वर्ष फरवरी 2021 में कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन व उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के विरुद्ध स्थानीय कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में वांछित विधायक को पुलिस ने 15 जनवरी 2022 को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें कोर्ट में पेशी के बाद मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया गया था। स्थानीय कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी, जिसके बाद विधायक की जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। इसी बीच सितंबर माह में विधायक नाहिद हसन को कुछ दिन पहले चित्रकूट जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। हाईकोर्ट में विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो रही थी, जिस कारण कोई फैसला नहीं हो रहा था। बुधवार को हाईकोर्ट में विधायक नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई और उन्हें जमानत दे दी गई। अधिवक्ता चौधरी नसीम अहमद ने जमानत की पुष्टि की है। इससे पहले अमानत में खयानत के मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। अब विधायक शीघ्र ही जेल से रिहा हो जाएंगे। 
         उधर, विधायक की जमानत होने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल बना हुआ है।