पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल को कोर्ट से मिली जमानत
कैराना। नगर पालिका शामली के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता अरविंद संगल को कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए। जबकि मुकदमे की वादी तत्कालीन अधिशासी अधिकारी कोर्ट में हाजिर नहीं हुई।
    नगर पालिका परिषद शामली के पूर्व चैयरमेन अरविंद संगल पर अधिशासी अधिकार अमिता वरूण ने उत्पीड़न, सरकारी कार्य में बाधा डालने व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के गंभीर आरोप लगाये थे। 2016 में पूर्व चेयरमैन के विरूद्ध शामली कोतवाली में एससी-एसटी एक्ट समेत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान छेडछाड की घटना नही पाये जाने पर पुलिस ने मुकदमें से छेडछाड की धारा को हटा दिया था। एक सप्ताह पूर्व पूर्व चेयरमैन के विरूद्ध अदालत द्वारा गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद बुधवार को अरविंद संगल अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (रेप एंड पोक्सो)/एससी-एसटी रेशमा चौधरी की अदालत में पेश हुए थे। उनके अधिवक्ता ब्रहमपाल सिंह चौहान द्वारा दाखिल की गई जमानत याचिका पर कोई फैसला नहीं होने पर कोर्ट ने पूर्व चेयरमैन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। कोर्ट ने मुकदमे की वादी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस भी जारी किया था। शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अरविंद संगल को जमानत दे दी। जबकि मुकदमे की वादी अधिशासी अधिकारी कोर्ट में पेश नहीं हुई।