पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना को न्यायालय ने सुनाई सजा
- वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के मामला हुआ था दर्ज 
कैराना। न्यायालय ने पूर्व विधायक एवं बसपा नेता करतार सिंह भड़ाना को वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी करार देते हुए एक माह के साधारण कारावास व सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
       एसपी शामली अभिषेक ने बताया कि वर्ष 2014 में करतार सिंह पुत्र नाहर सिंह निवासी जागृती विहार थाना मेडिकल जनपद मेरठ ने लोकसभा चुनाव के दौरान बाबरी थानाक्षेत्र के गांव बुटराड़ा में बिना अनुमति के चुनावी सभा का आयोजन किया था।

मामले के सम्बंध में बाबरी पुलिस ने धारा 188 आईपीसी के तहत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित एमपी/एमएलए विशेष न्यायालय में विचाराधीन था। 

      सोमवार को न्यायाधीश ने आरोपी करतार सिंह को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी करार देते हुए एक माह के साधारण कारावास व सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषी को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।