न्यायालय ने दुष्कर्मी को सुनाई आजीवन कारावास व 54 हजार के अर्थदंड की सजा
शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्व शामली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में एक अभियुक्त को न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा एवं 54 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
      बता दें कि वर्ष 2017 में अभियुक्त बिलाल पुत्र रोशन निवासी मौहल्ला शेखो मैदान झिंझाना के विरुद्ध मु0अ0सं0 901/2017 धारा 363, 366, 343,376 भादवि, 5/6 पोक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट के अन्तर्गत थाना कोतवाली शामली में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालानी कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया था। तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप-पत्र न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट मुजफ्फरनगर में प्रेषित किया गया था। 
         उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को न्यायालय मुजफ्फरनगर में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। 
             सोमवार को न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त बिलाल को धारा 5/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 366 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट मे आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास व धारा 363 भादवि (बहला फुसलकर ले जाने) में तीन वर्ष साधारण कारावास व 3 हजार रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास व धारा 343 भादवि मे एक वर्ष का कठोर करावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड अदा न करने पर पन्द्रह दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।