न्यायालय ने सुनाया दस-दस वर्ष का कारावास व 39 हजार के अर्थदंड की सजा
कैराना। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस की अपराधियो के विरुद्ध प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग के साथ हुई घटना के सम्बन्ध में दो अभियुक्तों को न्यायालय (एडीजे-स्पेशल पोक्सो) कैराना द्वारा सुनाई 10-10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 39 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
                वर्ष 2018 में थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत दो अभियुक्तगण नीटू पुत्र मैनपाल व राजकुमार पुत्र सुभाष चन्द निवासीगण ग्राम लिसाढ थाना कोतवाली जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 633/2018 धारा 452,323,504,506,354 भादवि में पंजीकृत किया गया था। शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये।        
  मंगलवार को  न्यायालय एडीजे-स्पेशल पोक्सो कोर्ट कैराना शामली द्वारा दोनों अभियुक्तों को धारा 452 भादवि (घर में घुसकर मारपीट करना) में दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष के कारावास की सजा व 5-5 हजार रुपये जुर्माना, अदा न करने पर 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 323 भादवि (चोट पहुंचाना) में 3-3 माह के कारावास की सजा व 5-5 सौ रुपये जुर्माना, अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास, 504 भादवि (गाली गलौच करना) में 1-1 वर्ष के कारावास की सजा व 2-2 हजार रुपये जुर्माना, अदा न करने पर 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास, 506 भादवि (जान से मारने की धमकी देना) में 1-1 वर्ष के कारावास की सजा व 2-2 हजार रुपये जुर्माना, अदा न करने पर 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 5G/18 पोक्सो अधिनियम (नाबालिग से सामूहिक रूप से बलात्कार करने का प्रयास करना) में 10-10 वर्ष के कारावास की सजा व 10-10 हजार  रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, अर्थदंड अदा न करने पर 5-5 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।