गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त को सुनाया 10 वर्ष का कठोर कारावास

- न्यायालय ने अभियुक्त को 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी किया दंडित
कैराना। गैर इरादतन हत्या के मामले में एक अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सुनाई गई 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2010 में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त राजकुमार उर्फ बानवा पुत्र कालू निवासी ग्राम रामपुरा थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा हत्या की घटना कारित की थी। घटना के संबंध में मृतक के परिजन द्वारा थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर चार नामजद अभियुक्तो के विरूद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 779/10 धारा 304, 394 व 411 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था । उक्त मामले में झिंझाना पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया।
      पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। 
        सोमवार को न्यायालय ADJ-10 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त राजकुमार उर्फ बानवा पुत्र कालू निवासी ग्राम रामपुरा थाना झिंझाना को दोषी पाते हुए धारा 304 भादवि (गैर इरादतन हत्या) में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।