नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास
- न्यायालय ने अभियुक्त को 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी किया दंडित

कैराना। न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा तथा 50 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 में थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त सुमित पुत्र हरपाल निवासी ग्राम खेडा कुरतान थाना कांधला जनपद शामली द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के संबंध में दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 162/16 धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में कांधला पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया।             पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में मंगलवार को न्यायालय एडीजे-स्पेशल पोक्सो कोर्ट मु0नगर, द्वारा दुष्कर्म के मामले व धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। 
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