न्यायालय ने सुनाई अर्थदंड की सजा

कैराना। पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी पैरवी के चलते उपद्रव करना व सरकारी कार्य में बाधा डालना एवं कोरोना महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
     मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त दिलशाद पुत्र इलियास निवासी ग्राम मवी के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 483/2020 धारा 147, 353, 188 भादवि व 3 कोरोना महामारी अधिनियम में पंजीकृत किया गया था। 
      मंगलवार को न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन  / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  कैराना  द्वारा धारा 188 भादवि में दो सौ रुपये का जुर्माना व धारा 353 भादवि (लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना) में 2 हजार रुपये जुर्माना व धारा 147 भादवि (उपद्रव करना) में 2 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 3 महामारी अधिनियम में एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।
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