तीन हत्याभियुक्तों को सुनाया दस-दस वर्ष का कारावास
- न्यायालय ने 1 लाख 20 हजार रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित 

कैराना। न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के मामले में 03 अभियुक्तगणो को सुनाई गई 10-10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 1 लाख 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 में थाना आदर्श मंड़ी शामली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त रोशन पुत्र जयपाल,शेखर पुत्र जयपाल व पप्पू पुत्र बेगराम निवासीगण ग्राम सिलावर थाना आदर्श मंड़ी जनपद शामली द्वारा गैर इरादतन हत्या की घटना कारित की थी। घटना के संबंध में मृतक के परिजन द्वारा थाना आदर्शमंड़ी पर लिखित तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना आदर्श मंड़ी पर मु0अ0सं0 58/2016 धारा 304 भादवि पंजीकृत किया गया था। उक्त मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तगणो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगणो के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में थाना आदर्श मंडी पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। 
            सोमवार को कैराना स्थित अपर जिला  न्यायाधीश शामली द्वारा अभियुक्तगणो रोशन,शेखर व पप्पू उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 304 भादवि (गैर इरादतन हत्या करना) में 10-10 वर्ष का कारावास व 1 लाख 20 हजार रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
......................