न्यायालय ने दो हत्याभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
कैराना। न्यायालय ने तेरह वर्ष  पूर्व हुई हत्या के मामले में दो हत्याभियुक्तों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया।
ज्ञात रहे कि वर्ष 2010 में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त गौरव पुत्र दिनेश शर्मा निवासी प्रथ्वी विहार करनाल रोड हरियाणा तथा प्रदीप पुत्र कृष्णपाल ग्राम जनकपुरी थाना सदर करनाल हरियाणा मूल निवास ग्राम रामसावाला थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या की घटना कारित की थी।  घटना के संबंध में मृतक के परिजन द्वारा थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की गई । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 792/2010 धारा 302,24 भादवि पंजीकृत किया गया था। उक्त मामले में झिंझाना पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए हत्याभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर हत्याभियुक्तों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में झिंझाना पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। 
    सोमवार को न्यायालय मुजफरनगर  एडीजे-6 द्वारा हत्याभियुक्तों गौरव व प्रदीप उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 302,34 भादवि (हत्या करना) में आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये का अर्थदंड तथा अर्थदंड की रकम अदा न करने पर 01-01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी है।
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