न्यायालय ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री मामले में तीन अभियुक्तों को सुनाई सजा
कैराना। न्यायालय ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री के मामले में 03 अभियुक्तों को सुनाई 07–07 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया है।
        बताया गया है कि वर्ष 2023 में अभियुक्तगण शौकीन पुत्र जहूरहसन, फुरकान पुत्र अलीमुद्दीन निवासीगण ग्राम पावटी कलां थाना कैराना जनपद शामली व आरिफ पुत्र इन्तजार निवासी ग्राम सौदत थाना परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ के विरुद्ध मु0अ0सं0 12/2023 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए कोतवाली कैराना पुलिस द्वारा आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तों को सजा कराने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा कोतवाली कैराना पुलिस को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। 
      बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश शामली द्वारा तीनों अभियुक्तगण शौकीन, फुरकान व आरिफ उपरोक्त को आयुध अधिनियम की धारा 5 सपठित धारा 25 के अपराध में 07–07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। 
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