मुकीम गैंग के तीन बदमाशों को सुनाई गई सजा
👉 2014 में गैस गोदाम पर हुुुई थी लूूूट की घटना 
👉 साढ़े 8—8 वर्ष के कारावास व 10—10 हजार का लगाया अर्थदंड

कैराना। न्यायालय ने हथियारों के बल पर गैस गोदाम पर लूूूट करने के मामले में कुख्यात मुकीम काला गैंग के शूटर महताब काना सहित तीन बदमाशों को दोषी करार दिया है। दोषियों को साढ़े आठ—आठ वर्ष के कारावास व दस—दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
          ज्ञात रहे कि 16 नवंबर 2014 को नगर के अलीपुर रोड पर स्थित गैस गोदाम में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। जहां हथियारों के बल पर कैशियर से 63800 रुपये से भरा बैग लूटा गया था। इसके बाद बदमाश पिस्टल से फायर करते हुए फरार हो गए थे। घटना के संबंध में गैस एजेंसी के स्वामी प्रेमचंद की ओर से अज्ञात बदमाशों के विरूद्ध कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस की जांच के दौरान घटना में कुख्यात मुकीम काला गैंग का नाम प्रकाश में आया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में दाखिल कर दिया था। बृहस्पतिवार को मामले में महताब उर्फ काना निवासी गांव बलवा शामली को राजस्थान की जयपुर जेल से बस के द्वारा स्थानीय न्यायालय में पेशी पर लाया गया। मुख्य मार्ग से पैदल होते हुए पुलिसकर्मी उसे न्यायालय परिसर में लेकर पहुंचे। इसके अलावा बिजनौर जेल से सुंदर निवासी गांव अबकौर थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर व मुजफ्फरनगर जेल से नौशाद निवासी गांव बलवा को बंदीरक्षक गाड़ी से न्यायालय में पेशी पर लाया गया। मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क वितर्क सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात उपरोक्त तीनों बदमाशों को साढे आठ—आठ वर्ष के कारावास तथा दस—दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन—तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान किया गया है। सजा के बाद दोषियों को पुन: जेल के लिए भेज दिया गया।
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