दहेज हत्या के मामले में चार अभियुक्तो को सुनाई कारावास व अर्थदंड की सजा

👉 सजा पाने वालो मे सौतन भी शामिल

कैराना। न्यायालय द्वारा दहेज हत्या के मामले में 04 अभियुक्तों को सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।
         मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2010 में अभियुक्तगण नईम, मुरसलीन व नसीम पुत्रगण कालू तथा श्रीमती अफसाना पत्नी नईम निवासीगण मौहल्ला दरबारखुर्द कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 461/2010 धारा 498ए/304बी/201 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम थाना कैराना पर पंजीकृत किया गया था। इस मामले में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेजा गया। तथा उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरुप कैराना पुलिस द्वारा नियमित प्रभावी पैरवी के क्रम में शुक्रवार को न्यायालय एफटीसी-2 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त नईम उपरोक्त को धारा 304बी भादवि (दहेज हत्या) में 15 वर्ष के कारावास की सजा, धारा 498ए भादवि (प्रताड़ित करना) मे 03 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि (साक्ष्य मिटाना) में 02 वर्ष का कारावास व 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड, धारा ¾ दहेज अधिनियम में 02 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। 
     अभियुक्त नसीम व अफसाना उपरोक्त को धारा 304बी भादवि (दहेज हत्या) में 10-10 वर्ष के कारावास की सजा, धारा 498ए भादवि (प्रताड़ित करना) मे 03-03 वर्ष के कारावास की सजा व 10- 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि (साक्ष्य मिटाना) में 02-02 वर्ष का कारावास व 5- 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड, धारा ¾ दहेज अधिनियम में 02 वर्ष का कारावास व 10- 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। 
    अभि0 मुर्सलीन उपरोक्त को धारा 304बी भादवि (दहेज हत्या) में 08 वर्ष के कारावास की सजा, धारा 498ए भादवि (प्रताड़ित करना) मे 03 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि (साक्ष्य मिटाना) में 02 वर्ष का कारावास व 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड, धारा ¾ दहेज अधिनियम में 02 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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