चोरी के दो अलग-अलग मामलों में चार अभियुक्तो को सुनाई सजा
कैराना। न्यायालय द्वारा चोरी के अलग-अलग मामलों में चार अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते सुनाई गई सजा तथा साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
              वर्ष 2018 को अभियुक्तगण अनवर उर्फ जोनी व तसलीम उर्फ बब्लू पुत्रगण ताहिर तथा फिरोज उर्फ दहिया पुत्र उमर निवासीगण कैराना जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 262/2018 धारा 457,380 भादवि में थाना कैराना पर चोरी के मामलें में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए कैराना पुलिस द्वारा आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्तों को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा कैराना पुलिस को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में शुक्रवार को कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्तों को धारा 457 भादवि (घर में घुसकर चोरी करने के अपराध में) में 5 वर्ष 06 माह के कारावास व 3-3 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 380 भादवि (चोरी करने) में 3-3 वर्ष का कारावास व 2-2 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित भी किया गया है। अर्थदंड न अदा करने पर 05 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
         वही, वर्ष 2022 में अभियुक्त गफ्फा उर्फ आशू पुत्र समयदीन निवासी मौहल्ला बिजली घर थाना कांधला जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 283/2022 धारा 380/411 भादवि में थाना कांधला पर अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए कांधला पुलिस द्वारा आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा कांधला पुलिस को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में शुक्रवार को कैराना स्थित न्यायालय JM शामली द्वारा अभियुक्त को उपरोक्त अभियोग में जेल में बितायी गयी अवधि व साढ़े तीन हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित भी किया गया है। 
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