न्यायालय ने अभियुक्त को सुनाई अर्थदंड की सजा

कैराना। न्यायालय ने सरकारी कार्य में बाधा, लॉकडाउन व कोरोना महामारी अधिनियम उल्लंघन के मामले में एक अभियुक्त को अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
        बता दें कि वर्ष 2020 में रिजवान पुत्र मिसरी उर्फ मुसारी निवासी ग्राम तीतरवाडा थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 483/2020 धारा 147/188/353 भादवि व 3 महामारी अधिनियम में थाना कैराना पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में कोतवाली कैराना पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया।
      मंगलवार को कैराना स्थित न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट शामली द्वारा धारा 147 भादवि में 2 हजार रुपये का अर्थदण्ड, धारा 188 भादवि में 2 सौ रुपये का अर्थदण्ड, धारा 353 भादवि में 2 हजार रुपये का आर्थदण्ड एवं 03 महामारी अधिनियम के अपराध में एक हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।
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