धर्मस्थल की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के मामले में सुनाई कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा



कैराना। न्यायालय ने धर्मस्थल की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के मामले में एक अभियुक्त को सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया।
       बता दें कि गत वर्ष 2022 में थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त प्रेम पुत्र रामा निवासी ग्राम खानपुर थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा धर्मस्थल की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर अभियुक्त प्रेम उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 342/2022 धारा 295 भादवि में मुकदमा दर्ज किया गया था। 
     उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना थानाभवन पुलिस द्वारा आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में थानाभवन पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। इसी क्रम में सोमवार को सक्षम न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्रेम उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि (08 माह 06 दिवस) एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। 
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