किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद


👉 विशेष न्यायालय पॉक्सो ने सुनाया फैसला, दोषी पर लगाया 30 हजार का अर्थदंड

कैराना। अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) ने किशोरी को बहला—फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को दोष सिद्ध मिलने पर आजीवन कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
      मिली जानकारी के अनुसार झिंझाना थाने पर एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 11 जुलाई 2021 को उसकी 15 वर्षीय बेटी को युवक बहला—फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसी माह 27 तारीख को पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था और आरोपी मेहरबान को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता के ब्यानों के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा में वृद्धि कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी को सक्षम न्यायालय में पेश किया था। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। इस केस की सुनाई कैराना स्थित अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली के यहां हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से आधा दर्जन गवाह पेश किए गए। मंगलवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ्ठ्ठ्ठ अधिवक्ताओं के तर्क वितर्क सुननेे एवं पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात मेहरबान निवासी गांव बोडपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को दोषी माना। दोषी को आजीवन कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान भी किया गया है।
————————————————