आधा दर्जन अभियुक्तो को कारावास व अर्थदंड से किया गया दंडित


कैराना। न्यायालय ने पांच अलग-अलग मामलों में आधा दर्जन अभियुक्तों को सुनाई कारावास की सजा एवं 21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया।
   केस नंबर..1 वर्ष 2012 में अभियुक्तगण अन्जूम पुत्र सिन्नू उर्फ यामीन व एजाज पुत्र इस्तकार निवासीगण मौहल्ला छडियान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 28/12 धारा 323,504,506 भादवि थाना कैराना पर पंजीकृत किया गया था। बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 323,504,506 भादवि में 3-3 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 3-3 दिन के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। 
         केस नंबर... 2 वर्ष 1997 में अभियुक्त नौशाद उर्फ भूरा पुत्र शमशाद पठान निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 152/1997 धारा 3/5A/8 CS ACT में थाना झिंझाना पर पंजीकृत किया गया था। बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 3/5A/8 CS ACT में सुनाई जेल में बिताई अवधि की सजा व 7 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाते हुए,अर्थदण्ड अदा न करने पर 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया। 
      केस नंबर... 3 वर्ष 2005 में अभियुक्त सोनू पुत्र हुकुम चन्द निवासी बिडौली थाना झिंझाना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 463/05 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम में थाना झिंझाना पर पंजीकृत किया गया था। बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय जुडिशल मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 60/62 आबकारी अधिनियम में सुनाई जेल में बिताई अवधि की सजा व 3 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
         केस नंबर... 4 वर्ष 2010 में अभियुक्त राघवेन्द्र पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम ढिंढाली थाना झिंझाना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 634/10 धारा 279,337,338,427 भादवि में थाना झिंझाना पर पंजीकृत किया गया था। बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय जुडिशल मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 279,337,338 व 427 भादवि में सुनाई न्यायालय उठने तक की सजा व उपरोक्त धाराओं में 35 सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
        केस नंबर... 5 वर्ष 2010 में अभियुक्त 1.सखर पुत्र सलमा निवासी राणा माजरा थाना सनोली जनपद पानीपत हरियाणा के विरूद्ध मु0अ0सं0 118/10 धारा 4/25 आयुध अधिनिमय में थाना झिंझाना पर पंजीकृत किया गया था। बुधवार को कैैराना स्थित न्यायालय जुडिशल मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनिमय में सुनाई जेल में बिताई अवधि की सजा व 15 सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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