न्यायालय ने हमलावरों को सुनाया दो-दो वर्ष का कारावास

कैराना। न्यायालय ने धारदार हथियार से हमला करने के मामले में 04 अभियुक्तगण को सुनाई 02-02 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 8000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
वर्ष 2009 में थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण सन्ना उर्फ सनव्वर पुत्र इलियास, यूसुफ पुत्र इनायत अली,  निसार पुत्र इब्राहिम व सराजू पुत्र सिन्नू निवासीगण ग्राम गुज्जरपुर थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 599A/2009 धारा 323,324,506 भादवि पंजीकृत किया गया था।
     उक्त मामले में कांधला पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में कांधला पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये । कैराना स्थित न्यायालय ADJ/SPL/SC/ST Act शामली न्यायाधीश रेशमा चौधरी द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 506 भादवि में 02-02 वर्ष का कठोर कारावास व 500-500/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 15-15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा व धारा 304 भादवि में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास व 1000-1000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 15-15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा व धारा 323 भादवि में 06-06 माह का कठोर कारावास व 500-500/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 15-15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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