कैराना। न्यायालय ने आबकारी अधिनियम के मामले में अभियुक्त को सुनाई जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा एवं 45 सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया।
वर्ष 2007 में अभियुक्त कुंवर उर्फ कुवंरपाल पुत्र कृष्ण निवासी ग्राम शीतलगढी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 25/2007 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम में थाना झिंझाना पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध शराब बरामद हुई थी।
उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना झिंझाना पुलिस द्वारा आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया था। सोमवार को कैराना स्थित न्यायालय जुडिशल मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम में सुनाई जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा एवं 45 सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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