न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में तीन अभियुक्तो को सुनाई सजा

कैराना। न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में तीन अभियुक्तों को सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित भी किया।
         केस नंबर....1 वर्ष 2023 में अभियुक्त संजय पुत्र पप्पू निवासी आलकलांं कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 371/23 धारा 4/25 आयुध अधिनिमय में कोतवाली कैराना पर पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में शनिवार को कैराना स्थित सक्षम न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 05 माह का कारावास व 2 हजार रुपये अर्थदण्ड किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया।                          केस नंबर....2 वर्ष 2023 में अभियुक्त कामिल उर्फ भूरा पुत्र नूरद्दीन निवासी मोहल्ला पीरजादगान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 189/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनिमय में कोतवाली कैराना पर पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में शनिवार को कैैराना स्थित सक्षम न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली  द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 07 माह का कारावास व पंद्रह सौ रुपये अर्थदण्ड किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया।      
    केस नंबर....3 वर्ष 2017 में अभियुक्त इसरान पुत्र मतलूब निवासी ग्राम बहाडी माजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरूद्ध मु0अ0सं0 633/2017 धारा 380/457/511 भादवि में थाना कोतवाली शामली जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में शनिवार को कैराना स्थित सक्षम न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 457 भादवि में 6 वर्ष 04 माह का कारावास व 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड, धारा 380 भादवि में 3 वर्ष का कारावास व एक हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 511 भादवि में 1 वर्ष का कारावास व 5 सौ रुपये अर्थदण्ड लगाया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया। 
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