कैराना। न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में एक अभियुक्त को सुनाई डेढ वर्ष के कारावास की सजा व 4 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया।
केस नंबर...1 वर्ष 2023 में अभियुक्त निन्दर उर्फ गोलू उर्फ नीटू सरदार पुत्र शेर शिंह उर्फ चरण सिंह निवासी थानू का डेरा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 39/2023 धारा 380, 411 भादवि में थाना झिंझाना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। बुधवार को कैैराना स्थित न्यायालय JM शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 380 भादवि में 01 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व 2 हजार रुपये अर्थदण्ड व धारा 411 भादवि में 01 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व एक हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
केस नंबर... 2 वर्ष 2023 में अभियुक्त निन्दर उर्फ गोलू उर्फ नीटू सरदार पुत्र शेर शिंह उर्फ चरण सिंह निवासी थानू का डेरा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 45/2023 धारा 414 भादवि में थाना झिंझाना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था बुधवार को कैराना स्थित न्यायालय JM शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 414 भादवि में 06 माह के कारावास की सजा व एक हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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