चोरी के तीन अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्तो को सुनाई सजा
कैराना। न्यायालय ने चोरी के 03 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित भी किया गया।
         केस नंबर 1 वर्ष 2022 में अभियुक्तगण राशिद पुत्र शाहदीन व साहिल पुत्र सुलेमान निवासीगण ग्राम लोहरीपुर थाना कांधला जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 347/22 धारा 379,411 भादवि में थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत किया गया था। 
       बृहस्पतिवार को कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 379 भादवि में 01 वर्ष 02 माह का कारावास व धारा 411 भादवि में 01 वर्ष 02 माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। 
        केस नंबर 2 वर्ष 2022 में अभियुक्तगण राशिद पुत्र शाहदीन व साहिल पुत्र सुलेमान निवासीगण ग्राम लोहरीपुर थाना कांधला जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 357/22 धारा 457,380,411 भादवि में थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत किया गया था।           बृहस्पतिवार को कैराना स्थित न्यायालय मुख्यय न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 457 भादवि में 01 वर्ष 06 माह का कारावास व दो हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 380 भादवि में 01 वर्ष 02 माह का कारावास व पंद्रह सौ रुपये अर्थदण्ड व धारा 411 भादवि में 01 वर्ष 02 माह का कारावास व पंद्रह सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। 
      केस नंबर 3 वर्ष 2022 में अभियुक्त साहिल पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम लोहरीपुर थाना कांधला जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 391/22 धारा 379,411 भादवि में थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत किया गया था। 
      बृहस्पतिवार को कैराना स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 379 भादवि में 01 वर्ष 02 माह का कारावास व धारा 411 भादवि में 01 वर्ष 02 माह के कारावास की सजा सुनाई गई है।
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