अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्तों को सुनाई सजा


कैराना। न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में 2 अभियुक्तों को सुनाई कारावास की सजा व 55 सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
     केस नंबर...1, वर्ष 2002 में अभियुक्त मुस्तफा पुत्र सुक्खा निवासी बुन्टा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना गढीपुख्ता पर मु0अ0सं0 56/2002 धारा 5/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। 
       मंगलवार को न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा धारा 5/8 सीएस एक्ट में 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
     केस नंबर...2, वर्ष 2000 में अभियुक्त इमरान पुत्र इन्तजार निवासी भैंसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 116/2000 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था।
      मंगलवार को न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन जुडिशल मजिस्ट्रेट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 25 आर्म्स एक्ट में जेल में बिताई गयी अवधि व 5 सौ रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिन के कारवास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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