कैराना। न्यायालय ने 02 अलग-अलग मामलों में 03 अभियुक्तों को सुनाई कारावास की सजा व 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
केस नंबर....1, वर्ष 2003 में अभियुक्तगण मिट्ठू पुत्र रामदिया उर्फ हरवीर व नवाब पुत्र अहमद निवासीगण ग्राम बहावड़ी थाना कोतवाली शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 334/2003 धारा 3/5/8 CS ACT व 11 पशु क्रुरता अधि0 पंजीकृत किया गया था। शुक्रवार को कैराना स्थित न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 3/5/8 CS ACT व 11 पशु क्रुरता अधिनियम में सुनाई जेल में बिताई अवधि के कारावास की साज व 5 -5 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।
केस नंबर... 2, वर्ष 2004 में अभियुक्त लिल्ला उर्फ लीलू पुत्र इलमचन्द निवासी ग्राम हरड फतेहपुर थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 74/2004 धारा 182 भादवि पंजीकृत किया गया था। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन जुडिशल मजिस्ट्रेट शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 182 भादवि में एक हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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