कुख्यात आतंकी पेंदा की जमानत अर्जी खारिज


👉 2016 में पंजाब की नाभा जेल से छुड़ाए थे खालिस्तानी आतंकी
👉 कैराना में गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए थे हथियार, फर्जी दस्तावेज

कैराना। पंजाब की हाई सिक्योरिटी नाभा जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड कुख्यात आतंकी परविंदर उर्फ पेंदा की जमानत अर्जी को जनपद न्यायालय ने खारिज कर दिया है। जेल से खालिस्तानी आतंकियों को छुड़ाने के बाद फरारी के दौरान पेंदा की कैराना में गिरफ्तारी हुई थी। कुख्यात ने अधिवक्ता के माध्यम से फर्जी दस्तावेज मामले में न्यायालय में अर्जी लगाई गई थी।
           ज्ञात रहे कि 27 नवंबर 2016 को पंजाब राज्य की हाई सिक्योरिटी नाभा जेल में बंद खालिस्तान लिब्रेशन फ्रंट के प्रमुख हरमिंदर सिंह उर्फ मिंटू सहित कई कैदियों को कुख्यात आतंकी परविंदर उर्फ पेंदा ने छुड़ाया था। इसके बाद कुख्यात पेंदा फॉर्च्यूनर गाड़ी से यूपी—हरियाणा बॉर्डर के रास्ते फरार हो रहा था, जिसे कैराना में पहुंचते ही स्थानयी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। कुख्यात के कब्जे से एक एसएलआर गन, एक राइफल, व अन्य गन सहित करीब 200 कारतूस तथा फर्जी आईडी एवं दस्तावेज बरामद हुए थे। मामले में पुलिस ने परविंदर उर्फ पेंदा के विरूद्ध अवैध हथियार व फर्जी दस्तावेजों की बरामदगी से संबंधित मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद उसे मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया गया था। बाद में कुख्यात को पंजाब की जेल में ही शिफ्ट कर दिया गया था। वर्तमान में वह पंजाब की भठिंडा जेल में बंद बताया जाता है। 
       उधर, जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि कुख्यात आतंकी परविंदर उर्फ पेंदा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जनपद न्यायालय में आईपीसी की धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत दर्ज मामले में जमानत हेतु अर्जी लगाई थी। बुधवार को उनके द्वारा जमानत का पुरजोर विरोध किया गया। जिला सत्र न्यायाधीश शामली अनिल कुमार ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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