चोरी व अवैध हथियार बरामदगी में दो दोषियों को सजा
कैराना (शामली)। न्यायालय ने चोरी व अवैध हथियार बरामदगी के अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई है।
         एसपी शामली अभिषेक ने बताया कि वर्ष 1991 में गढ़ीपुख्ता पुलिस ने मुजफ्फरनगर के शेरपुर निवासी रियाजुल को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
      दूसरा मामला वर्ष 2004 का है। कैराना कोतवाली पर श्यामा निवासी गांव बुच्चाखेड़ी के विरुद्ध चोरी एवं माल बरामदगी के तहत मामला दर्ज हुआ था। यह मामला भी इसी न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह दिन के कारावास का प्रावधान किया गया है।
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