न्यायालय ने हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को सुनाया आजीवन कारावास

शामली। न्यायालय मुजफ्फरनगर द्वारा हत्या के मामले में 03 हत्याभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा एवं 17 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
       ज्ञात हो कि 18 जनवरी 2015 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बलवा में अभियुक्तगण तीन सगे भाइयों इकराम, इमरान व इनाम पुत्रगण आबिद निवासीगण ग्राम बलवा थाना कोतवाली जनपद शामली द्वारा वादी नासिर पुत्र मजर हसन निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली के चाचा जुल्फान पुत्र मंजूर हसन की चाकूओ से गोदकर हत्या कर दी गयी थी। घटना के संबंध में वादी द्वारा थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 25/2015 धारा 302,34 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस मामले में अभियुक्तगणों को तत्काल गिरफ्तार कर आलाकत्ल अवैध चाकू की बरामदगी करते हुये न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। 
     उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरुप शामली पुलिस द्वारा नियमित रुप से प्रभावी पैरवी के क्रम में शनिवार को  न्यायालय ADJ-11 मुजफ्फरनगर द्वारा उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण इकराम, इमरान व इनाम उपरोक्त को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा अभियुक्तगण इकराम, इनाम उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 01-01 वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।  
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